निजी स्कूल संचालकों की लूट पर कलेक्टर ने लगाई लगाम, धारा 144 के तहत जारी किया ये आदेश, उंल्लघन किया तो जाना पड़ेगा जेल….
Last Updated on 2 years by City Hot News | Published: April 9, 2023
ग्वालियर। ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के इस निर्णय से अब स्कूल संचालक छात्रों के पालकों को नहीं लूट सकेंगे। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में स्कूल संचालक एवं प्राचार्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जा सकती है।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा 144 के आदेश में लिखा है कि विभिन्न पालक एवं पत्रकारों के माध्यम से उन्हें पता चला है कि प्राइवेट स्कूल संचालक, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी आदि के लिए किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं। स्कूल परिसर में प्रचार किया जा रहा है एवं दुकानदारों को पलकों के मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ कमीशन की कमाई करने के लिए किया जा रहा है। स्कूल संचालकों एवं मैनेजमेंट को इसके बदले कमीशन मिलता है। कमीशन के कारण दुकानदार यूनिफार्म और स्टेशनरी के दाम बढ़ा देते हैं।
लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू करते हुए एक गाइडलाइन निर्धारित की है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार से पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म अथवा स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो दबाव बनाने वाले व्यक्ति, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के संचालक, स्टेशनरी स्टोर के संचालक, यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार अथवा कमीशन एजेंट, जो भी होगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।